बिलासपुर हाईकोर्ट ने भिलाई विधायत देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय की याचिका पर कोर्ट ने MLA से जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका पर कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया. याचिका में देवेंद्र यादव के निर्वाचन हलफनामे को संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और आपराधिक मामले छिपाने के आधार पर चुनौती दी गई है. अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च होगी. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दुर्ग संभाग की भिलाई नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को एक चुनाव याचिका के संबंध में बुधवार को नोटिस जारी किया. यह याचिका भाजपा उम्मीदवार और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला और देवाशीष तिवारी के माध्यम से दायर की है।
इस याचिका में देवेंद्र यादव के निर्वाचन को हलफनामे में संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और आपराधिक मामले छिपाने के आधार पर चुनौती दी गई है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मार्च 2024 तय की है।
प्रॉपर्टी के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप
वकील ने दलील दी कि आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी को दबाया जाना जन प्रतिनिधि कानून, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिससे उम्मीदवार का निर्वाचन अवैध हो जाता है।
छत्तीसगढ़ की आवाज वेबसाइट इसकी पुष्टि नहीं करता है।