हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी: शाहजहां से सहानुभूति नहीं, उस पर 42 मुकदमे,जब चीफ जस्टिस ने कहा- ‘आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे…,जानिए क्या है पूरा मामला

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TMC नेता शाहजहां शेख को कलकत्ता से भी झटका लगा है. कोर्ट ने लंबित जमानत याचिका पर शाहजहां को लेकर सख्त टिप्पणी की है और आगे फिलहाल राहत ना मिलने के संकेत दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि शाहजहां के मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी. शाहजहां और उसके सहयोगियों ने 5 जनवरी को छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला कर दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर कानूनी शिकंज कस गया है. गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने शाहजहां को लेकर तल्ख और सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने जाहिर कर दिया कि शाहजहां को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है. कोर्ट का कहना था कि शाहजहां पर 42 मुकदमे हैं।इसलिए सुनवाई के बाद ही जमानत पर फैसला होगा।

गुरुवार को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई. हाईकोर्ट ने शाहजहां के वकील से कहा कि हम आपके पेश होने का इंतजार कर रहे थे. इस पर वकील ने कहा कि शाहजहां को कल रात गिरफ्तार किया गया था. मेरी अग्रिम जमानत की याचिकाएं अभी पेंडिंग हैं।

आज सुबह जब शेख के वकील चीफ जस्टिस टीएस टीएस शिवगणम की अदालत में अपने मुवक्किल की अग्रीम जमानत की याचिका पर राहत की मांग करने पहुंचे तो उन्हें देखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, “आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे।

हमें शाहजहां से कोई सहानुभूति नहीं’

इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की. HC के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने फटकार लगाते हुए कहा कि हमें इस व्यक्ति पर कोई सहानुभूति नहीं है. शेख शाहजहां के वकील का कहना था कि हम निचली अदालत में लंबित चार जमानत याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई चाहते हैं. यह सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, हमें इस शख्स से कोई सहानुभूति नहीं है. हम सोमवार को मामले की सुनवाई करेंगे।