दुष्कर्म के मामले में बिल्डर और फिल्म डायरेक्टर मनोज राजपूत को मिली जमानत,जानें पूरी डीटेल

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दुष्कर्म के मामले में बिल्डर और फिल्म डायरेक्टर मनोज राजपूत को मिली जमानत,

बता दें कि शहर के बहुत चर्चित बिल्डर छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता अभिनेता मनोज राजपूत को दुर्ग जिला न्यायालय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश गणेशाराम पटेल ने धारा 376 377 506 जीआरपी रेलवे के मामले में 25000 मुचलके पर जमानत स्वीकार की गई है।

आपको बता दें कि हाल ही में मनोज राजपूत ने छत्तीसगढ़ फिल्म में लीड रोल किया था। इसके आलावा मनोज गांव का जीरो शहर में हीरो फिल्म का निर्माता निर्देशक भी है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता और निर्माता-निर्देशक मनोज राजपूत को रेप और अप्राकृतिक अनाचार के आरोप में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

मामले में मनोज राजपूत की ओर से अधिवक्ता रविशंकर सिंह व उपेंद्र सिंह ने दुर्ग न्यायालय में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत का आवेदन पेश किया। और आज शनिवार शाम 4 बजे फैसला सुनाया गया। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने मनोज राजपूत को 25 हजार के जमानत पर जमानत दे दी है।