प्रवर्तन विभाग द्वारा अवैध कब्जेधारी के ऊपर एफ आई आर दर्ज करवाया गया
माननीय संपदा न्यायालय के आदेश के परिपालन मे प्रवर्तन अनुभाग की टीम द्वारा भिलाई टाउनषिप क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने तथा चौक चौराहों को भींड-भाड़ से बचाए रखने , रोड किनारे अवैध रूप से ठेले-खोमचें फल ठेले इत्यादि लगाकर व्यवसाय करने वालों को हटाने का काम नियमित रूप से किया जाता है। जिससे संयंत्र में कार्मिकों के जाते तथा आते समय होने वाले सड़क दुर्घटनाओं को टाला जा सकें।
इसी तारतम्य में आज दिनॉक 06/03/2024 को लगभग 11.00 बजे प्रवर्तन अनुभाग , नगर सेवाए, भिलाई इस्पात संयंत्र की टीम द्वारा किए जाने वाले दैनिक निरीक्षण/सर्विलॉस के तहत बोरिया गेट के सामने रोड क्रमॉक 02 चाइना मार्केट पर रोड किनारे लगे अवैध ठेले खोमचे वालो को हटाने का कार्यवाही किया जा रहा था । साथ इस स्थान से लगे माननीय संपदा न्यायालय द्वारा बोरिया गेट के पास रोड क्रं. 02 पर बीएसपी भूमि पर 1847 वर्गफीट पर बने शेड पर कुछ लोगो द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। इस पर कब्जा कर अवैध तरीके से ठेले काउन्टर इत्यादि रखने का कार्य किया जा रहा है साथ ही यहॉ लोगो का जमवाडा लगा रहता है । माननीय संपदा न्यायालय उपरोक्त संदर्भित डिक्री आदेश जारी कर उक्त शेड का कब्जा हटाने प्रवर्तन अनुभाग के अधिकृत किया गया है।
प्रवर्तन अनुभाग की टीम द्वारा किए जाने वाले दैनिक कार्यवाही के पष्चात स्थल बोरिया गेट के पास रोड क्रं. 02 पर बीएसपी भूमि पर बने शेड का भी निरीक्षण किया जा रहा था। इसी दौरान अवैध कब्जाधारी रामाराव,निवासी खुर्सीपार जो कि इस स्थल पर अवैध ठेले खोमचे सब्जी व अन्य दुकान वालो को सरक्षण देता है इसके द्वारा प्रवर्तन टीम के सदस्यों को ‘‘ गाली -गलौच करते हुए मार-पीट करने की धमकी व गन्दी गन्दी गॉलिया दी गयी तथा रामा राव ने कहा की तुम लोगो और तुम्हारे अधिकारी को भी घर में घुस कर मॉरूगा बोलते हुए प्रवर्तन टीम द्वारा किए जा रहे कार्य में बॉधा डाला गया। एवं टीम के सभी सदस्यो को देखलेने की धमकी दी गयी। इसके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए उक्त शेड का निरीक्षण करने नही दिया गया। उक्त व्यक्ति द्वारा प्रवर्तन टीम के महिला सुरक्षा गार्ड तथा पूरी टीम के सामने ही बहुत ही बुरी तरीके से गॉली गलौच किया गया। प्रवर्तन टीम द्वारा किए जा रहे कार्यवाही का विडियों रिकाडिंग भी किया गया है । (जो कि अवलोनार्थ संलग्न है।
भिलाई इस्पात संयंत्र के स्वामित्व की संम्पति की सुरक्षा में कार्यरत तथा न्यायालयीन आदेश के अनुपालन में कार्यरत भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों/ ड्युटी का निवर्हन करने वाले कार्मिकगण आई. पी. सी. के प्रावधान 21 (12) के तहत लोक सेवक के अन्तर्गत आते है। (संलग्न है ) अतः लोक दायित्वों के निर्वहन कने वाले बी.एस.पी. कार्मिकों को डराने धमकाने वाले गाली गलौच करने तथा सरकारी कार्य में बाधॉ डालना आई.पी.सी. की धारा के अंतर्गत अपराध है, ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रामाराव,निवासी खुर्सीपार , के विरूध्द अतिषीघ्र सख्त कार्यवाही करने हेतु निवेदन भट्टी थाना सेक्टर-3 में आवेदन दिया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए भट्टी थाना द्वारा रामाराव के ऊपर FIR (एफ आई आर) दर्ज कर लिया गया है ।घटना की सूचना प्रबंधन को दे दिया गया है ।