सीटू ने कहा – सेवा बीमा के शर्तों को सार्वजनिक करें प्रबंधन
सेवा बीमा को लेकर बीमा कंपनी के नियम शर्ते विभिन्न माध्यमों से सार्वजनिक किए जाने को लेकर आज सीटू ने भिलाई इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक,सेवा (सचिव) को पत्र दिया।
भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों अधिकारियों का SEWA समिति के माध्यम से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रति वर्ष किया जाता है जिसका बीमा राशि फरवरी माह के वेतन से काट कर बीमा कम्पनी को भेजा जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14854 कर्मचारी अधिकारीयों ने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी लिए हैं जिसका प्रीमियम राशि 2384 रूपए है और तीस लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान करता है।परन्तु अधिकांश कर्मचारी एवं अधिकारियों को बीमा पालिसी के नियम एवं शर्तों की कोई जानकारी ही नहीं है सेवा समिति से जुड़े हुए सभी लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है कहने से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा क्योंकि पिछले दिनों एक बैठक में मुख्य महाप्रबंधक ने भी इस बात का जिक्र किया था कि “मैं भी इसकी शर्तों के बारे में नहीं जानता हूं”। सीटू का मानना है कि सेवा बीमा के लिए निर्धारित किए गए नियमों एवं शर्तों के जानकारी नहीं होने के कारण दुष्परिणाम यह होता है कि किसी दुर्घटना से मृत्यु/ अपंगता के बाद बीमा कम्पनी शर्तों का हवाला देकर बीमा लाभ देने से बचते हैं। जिसके चलते पीड़ित परिजनों को बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिल पाता है। ज्ञात हो की पिछले दिनों दुर्घटना में पीड़ित हुए परिजनों के माध्यम से सेवा बीमा के कुछ ऐसे ही मामले यूनियन के संज्ञान में आए थे
इसी संदर्भ में सीटू यूनियन द्वारा महाप्रबंधक श्री अमूल्य प्रियदर्शिनी सचिव (सेवा) भिलाई इस्पात संयंत्र को सेवा समिति द्वारा किए गए संयंत्र कर्मियों अधिकारियों के बीमा पालिसी के नियम एवं शर्तें इंट्रानेट एवं इस सहयोग सहित विभिन्न माध्यमों से सार्वजनिक करने हेतु पत्र दिया जिसकी एक प्रति मुख्य महाप्रबंधक ( कार्मिक) भिलाई इस्पात संयंत्र को भी दिया है। एवं सीटू आशा करती है कि प्रबंधन सीटू के पत्र पर सकारात्मक कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द सेवा के संदर्भ में किए गए बीमा की शर्तों को सार्वजनिक करेगा