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में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। करीब 40 मिनट तक अदालत में सुनवाई हुई। मामले में अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा है कि अब वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

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