बाबा राम देव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर राम देव बाबा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राम देव बाबा की पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर अब कोर्ट ने बैन लगा दिया है।
उत्तराखंड सरकार ने लाइसेंस किया सस्पेंड
उत्तराखंड ड्रग्स कंट्रोलर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें इसकी जानकारी दी गई है। पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को झटका देते हुए सरकार ने 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। दिव्य फार्मेसी की दवाओं पर भ्रामक विज्ञापन मामले में सस्पेंड किया गया है।
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही उच्चतम न्यायालय ने बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को खूब फटकार लगाई थी। अब इस मामले में 30 अप्रैल यानी कि कल सुनवाई होनी है। बता दें कि भ्रामक विज्ञापन को लेकर पतंजलि आयुर्वेद ने एक राष्ट्रीय दैनिक में भी सार्वजनिक तौर पर माफीनामा भी छपवाया है। जिसमें कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पतंजलि ने कहा कि वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। बाबा रामदेव की कंपनी ये माफीनामा 22 अप्रैल को छपवाया था।
पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी को बड़ा झटका लगा है. कंपनी के 15 प्रोडक्ट्स पर राज्य की लाइसेंस ऑथोरिटी ने बैन लगा दिया है. इसमें दिव्य फार्मेसी की खांसी की दवा से लेकर कई तरह की टैबलेट शामिल हैं. दिव्य फार्मेसी की दवाओं पर भ्रामक विज्ञापन मामले में बैन लगाया गया है. दरअसल, आयुर्वेदिक उत्पादों के भ्रामक प्रचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि पर एक बड़ी कार्रवाई की है. राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से पतंजलि के 14 उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. यह जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोमवार शाम हलफनामा दायर कर दी गई है.