छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद नवंबर-दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। इसके पहले राज्य सरकार ने अगले चुनाव में नियमों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं।

छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद नवंबर-दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। इसके पहले राज्य सरकार ने अगले चुनाव में नियमों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। अब जनता खुद नगर पंचायत व नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और नगर निगमों में महापौर चुन सकेगी। पिछली बार नगरीय निकायों के चुनाव के पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने नगर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम के चुनाव के नियमों में बड़ा बदलाव किया था। इसमें अध्यक्ष और महापौर के चुनाव का अधिकार जनता से छीनकर चुने हुए पार्षदों को दे दिया था। जबकि इसके पहले तक निकायों में अध्यक्ष और महापौर का चुनाव स्वतंत्र रूप से होता था और जनता इन शीर्ष पदों के लिए मतदान करती रही है। तब विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध किया था।

राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहकर प्रश्न चिन्ह उठाया था कि इस तरह के नियमों से चुनावी गड़बड़ी और खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद भी निकायों में भूपेश सरकार के नए नियम से अध्यक्ष-महापौर चुने गए थे।
दिग्जविजय ने दिया था अधिकार, भूपेश ने छीना
जानकारी के मुताबिक अविभाजित मध्यप्रदेश में 1999 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने राज्य में महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों से छीनकर जनता के हाथ में दिया था। तब नगर निगम भिलाई में सुश्री नीता लोधी पहली महापौर बनी थी। वह 2000 से 2005 तक महापौर रही। इसके बाद 2005 के चुनाव में भाजपा के स्व विद्यारतन भसीन चुनकर आए।
इसके बाद 2010 में कांग्रेस से श्रीमती निर्मला यादव और फिर 2015 में कांग्रेस से देवेंद्र यादव महापौर बने। पांच साल पहले भूपेश सरकार ने दिग्जविजय के द्वारा दिए गए अधिकार देने वाले नियम में बदलाव करके जनता से अधिकारी छीन लिया और पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार दिया गया। इस नियम से भिलाई नगर निगम में नीरज पाल महापौर बने।