दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों से ट्रैवल करते हुए और शराब पीने के शौकिन हैं, तो आपके लिए ये खबर काम की है। दरअसल DMRC ने दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने वालों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा है यात्री दो सीलबंद शराब की बोतलें अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ संबंधित राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि अब एक व्यक्ति को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, मेट्रो के अंदर शराब पीने पर अभी भी रोक लगाई गई है। शराब पीने के शौकिनों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इस दौरान यात्रियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। बता दें, यात्रियों को दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्यों के आबकारी नियम लागू होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मेट्रो सिर्फ दिल्ली में नहीं, बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहरों में भी चलती है। इसलिए इन राज्यों में आबकारी नियम अलग हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के यात्रियों से अपेक्षा है कि सीमा पार परिवहन के दौरान शराब ले जाने के संबंध में संबंधित राज्य के आबकारी विभाग के मौजूदा नियमों का पालन करना होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया था, तो यात्रियों तो दंड दिया जाएगा और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसी के साथ इस बात का ध्यान रखें की शराब की बोतल खुली न रहे।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने अपने नेटवर्क के भीतर शराब की बोतलों के परिवहन के संबंध में कड़े नियम लागू कर दिए हैं। यात्रियों को संबंधित राज्य उत्पाद शुल्क (State Excise Duty) नियमों के अनुपालन में केवल दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। यह नियम नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के यात्रा स्थलों पर लागू होता है। अगर कोई यात्री दो से अधिक शराब की सीलबंद बोतलों के साथ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
पहले, DMRC ने जून में यात्रियों को NCR सेवा क्षेत्र के भीतर दो शराब या बीयर की बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी। हालांकि, निगम ने अब अपनी नीति को उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मौजूदा राज्य उत्पाद शुल्क कानूनों के साथ जोड़ दिया है। इसके अलावा, यात्रियों को ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली की सीमाओं से परे शराब की बोतलों का परिवहन एक सीलबंद बोतल तक ही सीमित है। बिना सील की गई बोतलों को कब्जे में लेने सहित इस नियम का अनुपालन न करने पर दिल्ली के उत्पाद शुल्क कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
इस बात पर जोर दिया गया कि जबकि डीएमआरसी दिल्ली सीमा तक दो बोतलों के परिवहन की अनुमति देता है, बोतलों को 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर या 750 मिलीलीटर की क्षमताओं का पालन करना होगा। यह विनियमन बोतल के आकार जैसे फुल (750 मिली), चौथाई (180 मिली), आधा (375 मिली), या अन्य स्थानीय शब्द जैसे पौआ और खंभा पर ये नियम लागू होता है।
मेट्रो यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित राज्य उत्पाद शुल्क कानूनों का पालन करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई यात्री दो शराब की बोतलों के साथ दिल्ली में ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है, तो उन्हें केवल एक सीलबंद बोतल ले जाने के यूपी के नियम का पालन करना होगा। बता दें, इससे पहले, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था।