बजरंग दल के कार्यकर्ता की पिटाई करने के बाद थाने पहुंचाने वाले नामजद छह आरोपियों में से एक कांग्रेस नेता नजरुल इस्लाम की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के गोंदिया से हुई थी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नजरुल इस्लाम को कोर्ट ने जमानत दे दी हैं। इस मामले में अब भी पांच नामजद सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है।
क्या है मामला ?
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सिरसा चौक भिलाई-3 में 24 अगस्त को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार किया था। इस मामले में 20 से 25 बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध कायम किया गया था। लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने की बात से खफा कांग्रेस नेताओं ने 26 अगस्त को बजरंग दल के कार्यकर्ता पुष्पराज सिंह के हेल्थ जिम में दबिश दी। इसके बाद अमित लखवानी को पीटते हुए थाने ले जाकर छोड़ा। इसी मामले ने तूल पकड़ा।
किन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ है मामला ?
थाने के अंदर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने दो अलग-अलग रिपोर्ट पर निगम सभापति कृष्णा चन्द्राकर सहित कांग्रेस पार्षद एस वेंकट रमना, अभिषेक वर्मा, ब्लाक कांग्रेस महामंत्री पप्पू चन्द्राकर, नजरुल इस्लाम और असफाक अहमद सहित अन्य के खिलाफ अपराध कायम किया है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों में सभापति कृष्णा चंद्राकर दो पार्षद एवं अन्य अभी भी फरार चल रहे हैं। जिनकी तलाश दुर्ग पुलिस द्वारा की जा रही है।
इसी कड़ी में नजरुल इस्लाम को गोंदिया से गिरफ्तार कर लाया गया जिसे कोर्ट ने जमानत दे दी हैं।