बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी अक्षय शिंदे की गोली मारकर हत्या टाली जा सकती थी। कोर्ट ने इसी के साथ पुलिस से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या आरोपी के सिर में गोली मारनी जरूरी थी क्या उसके हाथ और पैर में गोली नहीं मारी जा सकती थी।


बदलापुर में दो बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी अक्षय शिंदे की गोली मारकर हत्या टाली जा सकती थी। कोर्ट ने इसी के साथ पुलिस से कई सवाल भी पूछे हैं।
कोर्ट ने पूछे कई गंभीर सवाल
हाईकोर्ट ने पूछा कि आरोपी को सीधे सिर में गोली क्यों मारी गई, पहले पैर या हाथ में क्यों नहीं?
हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि आरोपी को गोली लगने से बचाया जा सकता था। कोर्ट ने पूछा कि पुलिस ने पहले उसे काबू करने की कोशिश क्यों नहीं की?
निष्पक्ष तरीके से जांच जरूरी
बदलापुर मामले पर हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी की मौत की जांच निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए।