सैफ अली खान पर आया नया संकट, छीनी जा सकती है करोड़ों की दौलत; आखिर कहां की है ये संपत्ति?

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भोपाल में सैफ अली खान की संपत्तियों को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद और बढ़ गया है। पाल जिले में स्थित उनकी अचल संपत्ति पर हाई कोर्ट द्वारा 2015 में लगाए गए रोक के आदेश को हटा दिया गया है। उनके परिवार के पास अपील करने का जो मौका था वो समाप्त हो चुका है। आइए पढ़ें कि पूरा मामला क्या है।

दरअसल, भोपाल में उनकी संपत्तियों को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद और बढ़ गया है। पाल जिले में स्थित उनकी अचल संपत्ति पर हाई कोर्ट द्वारा 2015 में लगाए गए रोक के आदेश को हटा दिया गया है। इस निर्णय के बाद से सैफ अली खान के परिवार के लिए संपत्ति खतरे में आ गई है।

उनके परिवार के पास अपील करने का जो मौका था वो समाप्त हो चुका है। जिला प्रशासन अब इन संपत्तियों को अधीन करने के लिए स्वतंत्र हो गया है। हालांकि, सैफ परिवार के पास अभी भी एक और मौका है। वे हाई कोर्ट की युगलपीठ में अपील दायर कर सकते हैं।
क्या है मामला?

भोपाल में स्थित सैफ अली खान की संपत्ति को लेकर 1960 के दशक में शुरू हुआ था। नवाब हमीदुल्ला खान का निधन हुआ, तो उनकी बेटी आबिदा सुल्तान को संपत्ति पर हकदार माना गया था। हालांकि, आबिदा पाकिस्तान जा चुकी थीं।
इसके बाद बाद भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर भोपाल की नवाबी संपत्ति की उत्तराधिकारी उनकी दूसरी बेटी साबिया सुल्तान को घोषित कर दिया। इस अध्यादेश के बाद संपत्ति खरीदारों के बीच डर फैल गया था कि कहीं ये संपत्तियां केंद्र सरकार वापस न ले ले।

एक्टर ने अपनी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करने के खिलाफ 2014 में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि उनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति नहीं है। इस मामले में शत्रु संपत्ति विभाग की कार्रवाई गलत थी। इस चुनौती ने इस पूरे विवाद को और भी पेचीदा बना दिया।
हालांकि, 13 दिसंबर को सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और साबिया सुल्तान की याचिका को निरस्त कर दिया।


क्या है सैफ के पास आगे का रास्ता?
सैफ अली खान के परिवार के पास अभी भी एक और मौका है, क्योंकि वे उच्च न्यायालय की युगलपीठ में अपील दायर कर सकते हैं। अगर वे अपील दायर करते हैं और कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देता है, तो उनकी संपत्ति पर से संकट हट सकता है।