“हॉटल अमित पार्क इंटरनैशनल भिलाई द्वारा ग्राहकों का शोषण: पैक्ड पानी पर अवैध रूप से दोगुनी कीमत वसूली, आपत्ति करने पर दुर्व्यवहार” – आम आदमी पार्टी के पास शिकायत पर जिलाधीश को जंदर्शन मे शिकायत I

भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत MRP से अधिक कीमत वसूलना अपराध की श्रेणी मे- अधि. ज्ञान प्रकाश तिवारी (आम आदमी पार्टी )

दुर्ग-भिलाई 19 मई 2025 / क्षेत्र के कई होटल और रेस्तरां ग्राहकों को जबरन पैक्ड पानी की बोतलें थोप रहे हैं और उनसे MRP से अधिक रकम वसूल रहे हैं। इसकी शिकायत ग्राहक विकास टंडन ने की है, जिन्होंने बताया कि 17 मई 2025 को हॉटल अमित पार्क इंटरनैशनल (भिलाई , नगर निगम भिलाई के बाजू में) में उनके परिवार को एक्वाफिना 1 लीटर की बोतल (MRP ₹20) ₹40 में दी गई। जब उन्होंने इसकी शिकायत की, तो होटल स्टाफ ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और सामान्य पानी देने से मना कर दिया । जनहित के विषय को देखते हुए ग्राहक विकास टंडन ने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी दुर्ग लोकसभा महासचिव अधिवक्ता श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी के जानकारी मे लाया , श्री तिवारी जी ने कहा कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत MRP से अधिक कीमत वसूलना अपराध की श्रेणी मे आता है तथा नगर निगम द्वारा सभी होटलों के वॉटर फिल्टर की नियमित जांच की जानी चाहिए ।
आम आदमी पार्टी के दुर्ग संभाग प्रभारी संजीत विश्वकर्मा , राज्य संयुक्त सचिव देविंदर भाटिया , दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष गीतेश्वरी बघेल , दुर्ग लोकसभा महासचिव अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश तिवारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर दुर्ग को पत्र लिखकर तत्काल जांच की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि सभी होटल एवं रेस्टोरेंट्स की जांच की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहकों को निशुल्क रेग्यूलर पानी उपलब्ध हो और सभी संस्थानों में वॉटर फिल्टर लगे हों, न कि मजबूरन पैक्ड पानी बेचा जाए । जल शुद्धता व उचित मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए ताकि शहर की छवि को भी कोई आंच न पहुंचे।
प्रेषक
ज्ञान प्रकाश तिवारी
महासचिव
आम आदमी पार्टी दुर्ग लोकसभा