पूर्व मुख्यमंत्री को नगर निगम ने भेजा संपत्ति कर का नोटिस: भूपेश बघेल ने सरकार पर साधा निशाना

रायपुर नगर निगम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके पाटन सदन के सरकारी बंगले का प्रॉपर्टी टैक्स 7,258 रुपए जमा करने के लिए डिमांड नोटिस भेजा है।

बघेल ने इस नोटिस को अवैध बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को 7,258 रुपए अदा करने का वचन देता हूं।

भूपेश ने लिखा कि वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता, फिर भी जिस पाटन सदन को मैंने पौने दो साल पहले ही खाली कर दिया था, आज मुझे नोटिस भेजा गया है। भले ही यह नोटिस अवैध है, मैं मुख्यमंत्री जी की इच्छा पूरी करूंगा। अच्छा है कि वे भी तैयार रहें क्योंकि उनकी सरकार कुनकुरी सदन का भी तो टैक्स मांगेगी।

कांग्रेस का आरोप : सरकार का पूर्वाग्रह

कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि यह संपत्ति कर का अवैध नोटिस है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह बंगला पाटन सदन पौने दो साल पहले छोड़ दिया था, ऐसे में नोटिस भेजना सरकार का पूर्वाग्रह दर्शाता है।

बता दें कि नगर निगम ने बघेल को 7,258 रुपए का नोटिस भेजा है। इस पर बघेल ने सरकारी सिस्टम पर चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर तंज भरा पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा- “मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को 7,258 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ! वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता, फिर भी जिस पाटन सदन को मैंने पौने दो साल पहले ही खाली कर दिया था, आज विष्णुदेव सरकार ने मुझे नोटिस भेजा है। मुझे बताया गया है कि मुझे 7,258 रुपए का भुगतान करना है। भले ही यह नोटिस अवैध हो, लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा पूरी करूँगा। अच्छा है कि वे भी तैयार रहें क्योंकि उनकी सरकार ‘कुनकुरी सदन’ का भी तो टैक्स मांगेगी!”

वहीं इस मामले में जब हमने रायपुर नगर निगम के कमिश्नर विश्वदीप से बात की तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे मामले की जांच करेंगे और पूरी जानकारी हासिल करेंगे।