दुर्ग संभाग: अतिक्रमण विवाद में फंसे भाजपा समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष, न्यायालय ने बेदखली का वारंट किया जारी,क्या चलेगा बुलडोजर…

बालोद जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां नगर पंचायत गुरुर के अध्यक्ष प्रदीप साहू के खिलाफ न्यायालय तहसीलदार गुरु ने बेदखली का वारंट जारी किया है।

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां नगर पंचायत गुरुर के अध्यक्ष प्रदीप साहू के खिलाफ न्यायालय तहसीलदार गुरु ने बेदखली का वारंट जारी किया है। इस वारंट के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। दरअसल, पूरा मामला अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है, जिसमें अब बेदखली वारंट जारी किया गया है साथ ही अर्थ दंड से दंडित भी किया गया है वही तत्काल बेदखल कर 26 सितंबर से पहले प्रतिवेदन बनाने कहा गया है।

आपको बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप साहू भारतीय जनता पार्टी के समर्थित अध्यक्ष हैं और प्रदीप कुमार साहू पिता डोमार सिंह साहू द्वारा गुरु नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 में सड़क किनारे शासकीय घास भूमि खसरा नंबर 599 रकबा 0.7 हेक्टेयर में से 12.69 वर्ग मीटर भूमि जिसकी लंबाई 4.5 0 मीटर चौड़ाई 2.70 मीटर है जिस पर मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिसको देखते हुए न्यायालय ने यह कार्रवाई की है।

क्या चलेगा बुलडोजर
वहीं अब आम जनमानस में यह बात सामने आ रही है कि जैसे अन्य अतिक्रमण पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बुलडोजर चलती है, क्या वैसे ही नगर पंचायत अध्यक्ष के घर में भी बुलडोजर चलेगा। वहीं हमने पूरे मामले में नगर पंचायत गुरुर के अध्यक्ष प्रदीप साहू से बात की तो उन्होंने कहा कि न्यायालय से यहां आदेश जारी हुआ है। हम इसे जिला प्रशासन और जरूरत पड़े तो उच्च न्यायालय की शरण में जायेंगे।