रात 9 से सुबह 6 बजे तक लगा नाईट कर्फ्यू

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राजधानी में रात 9 से सुबह 6 बजे तक लगा नाईट कर्फ्यू

हालांकि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11:00 बजे तक होंगे संचालित

नगरी निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर 11:00 बजे के बाद भी ढाबा का होगा संचालन

धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम पर लगा प्रतिबंध

विवाह और अंत्येष्टि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति जरूरी

रायपुर जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल बंद

सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य

सिनेमाघर, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एक तिहाई क्षमता के साथ होंगे संचालित

रायपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा अनिवार्य

जिला स्तर पर आम जनता की सहायता के लिए कंट्रोल रूम भी किया गया स्थापित