हाईकोर्ट से बड़ी राहत: शराब घोटाले में जेल में बंद चेतन्य बघेल को मिली जमानत,लंबे समय से थे जेल में बंद

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ED ने 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर आई है। शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत मिल गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दी है। उल्लेखनीय है कि, 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट से भी लग चुका था झटकाउल्लेखनीय है कि, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिसमें CBI और ED की जांच की शक्तियों और उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि ईडी की कार्रवाई और पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देना चाहते हैं तो अलग से याचिका दायर करें।

18 जुलाई की सुबह हुई थी गिरफ्तारीउल्लेखनीय है कि, ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा था और यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि मामले में राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई की गई थी। पार्टी प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कराई।

कांग्रेस का कहना है कि सच सामने आएगा और चेतन्य बघेल पूरी तरह निर्दोष साबित होंगे। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे कानून और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं तथा आगे भी कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है।