

कोविड-19 से किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में परिजनों को मुआवजे का है प्रावधान

दुर्ग 15 फरवरी 2022/जिले के विभिन्न स्थानो पर श्री राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर न्यायाधीश गणों द्वारा बताया गया कि कोविड-19 से किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में परिजनों को 50 हजार रूपये बतौर मुआवजा प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। मुआवजा की मांग मृतक के निकटतम नातेदार द्वारा की जा सकती है।
मृत्यु को कोविड के कारण होना माना जाएगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड पॉजीटिव (आरटीपीसीआर/मौलिक्यूलर टेस्ट/आर.ए.टी. या अस्पताल में चिकित्सीय रूप से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार/इनपेशेन्ट फेसिलिटी में इलाज कर रहे चिकित्सक के अनुसार) पाए जाने के 30 दिवस के भीतर अस्पताल में अथवा बाहर/अन्य फेसिलिटी में हो जाने पर मानी जाएगी या ऐसा व्यक्ति जो 30 दिन से ज्यादा लगातार भर्ती रहा हो एवं उसकी अस्पताल में भर्ती होने के दौरान या इन-पेशेंट फेसिलिटी में होने के दौरान अथवा बाद में मृत्यु हो गई हो या कोविड-19 से संबंधित ऐसे मामले जिनका निर्धारण नही किया गया था एवं उनकी मृत्यु अस्पताल या घर में होती है एवं ऐसी दशा में जहां रजिस्ट्रिंग अर्थाटी को मृत्यु के कारण दर्शाते हुए मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया गया हो। यदि निकटतम सदस्य उपरोक्त अनुसार वर्णित मानदण्ड में आता हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र में कॉज ऑफ डेथ आधार नहीं होगा। अतः निकटतम सदस्य मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

ऐसा व्यक्ति जिसने कोविड-19 पॉजीटिव होने के उपरांत आत्महत्या कर ली हो उसके परिजन मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं हॉं, यदि उक्त आत्महत्या कोविड-19 पॉजीटिव पाए जाने के 30 दिवस के भीतर हुई हो तो । ऐसे बच्चें जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता एवं पिता दोनों को खो दिया हो या ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता में से कोई एक पूर्व में मृत हो चुके हो और दूसरे की कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई हो, ऐसे बच्चों की जानकारी नेशनल कमीशन फोर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के ऑनलाईन पोर्टल बाल स्वराज पर अपलोड की जानी है।
श्री राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर दुर्ग के अंतर्गत कोरोना में जिनकी मृत्यु हो गई है एवं शासन की ओर से उनके परिजनों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुए हैं तो उनके परिजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग में संपर्क कर सकते हैं।