सोशल मीड़िया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी विडियो / अश्लीलता करने वाले के विरुद्ध दुर्ग पुलिस की कार्यवाही

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सोशल मीड़िया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी विडियो / अश्लीलता करने वाले के विरुद्ध दुर्ग पुलिस की कार्यवाही

थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 101/2022 दर्ज कर धारा 67(क) 67(ख) आई.टी. एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।

 थाना खुर्सीपार पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही।

विवरण – वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली का सायबर टीप लाईन जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ था जिसमें मोबाइल नंबर 7898563627 के धारक द्वारा अपने मोबाइल का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया(इंस्टाग्राम) पर बच्चों से संबंधित अश्लील विडियो अपलोड़ किया गया था। उक्त मोबाइल नम्बर धारक का कृत्य धारा 67(क) 67(ख) आई.टी. एक्ट का घटित करना पाये जाने से धारक/इंटग्राम संचालक के विरूद्ध थाना खुर्सीपार जिला दुर्ग में अपराध क्रमांक 101/2022 धारा 67(क),67(ख) आई.टी. एक्ट दर्ज किया गया।श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बद्री नारायण मीना के मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय ध्रुव व नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी भिलाई श्री विश्वास चंद्राकर के निर्देशन में थाना खुर्सीपार पुलिस की टीम द्वारा प्रकरण में तकनीकी विवेचना उपरांत इंस्टाग्राम संचालक विधि से संघर्षरत बालक को दोषी पाए जाने पर विधिवत परिरुद्ध कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन को जप्त किया गया है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

दुर्ग पुलिस अपील करती है कि बच्चों से सम्बंधित किसी भी तरह का अश्लील पोस्ट करना/शेयर करना दंडनीय है।ऐसे कृत्यों से स्वयं भी दूर रहे व अपने सम्बन्धितों को भी दूर रहने की समझाइश दें।पुलिस लगातार ऐसे पोस्ट को मॉनिटर कर रही है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाहियां की जाएंगी।