

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड से जुड़े आकार पटेल को आदेश दिया कि बिना कोर्ट के आदेश के वे देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं.
इसके साथ ही कोर्ट ने आकार पटेल के ख़िलाफ़ जारी लुकआउट सर्कुलर वापस लेने के लिए सीबीआई को दिए गए आदेश पर भी स्टे लगा दिया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेशल जज संतोष स्नेही मान ने सीबीआई की पुनर्विचार याचिका पर ये आदेश दिया है.

गुरुवार को एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीबीआई को ये लुकआउट सर्कुलर वापस लेने और आकार पटेल से माफ़ी मांगने का आदेश दिया था.
जज ने कहा कि सीबीआई के रिविज़न पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) पर औपचारिक रूप से जवाब देने के लिए आकार पटेल को पर्याप्त समय दिया जाना ज़रूरी था, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये मामला जिस बुनियाद पर दाख़िल किया गया है, उसे नुक़सान नहीं होना चाहिए.
जिरह के दौरान सीबीआई के वकील निखिल गोयल ने अदालत से कहा कि आकार पटेल ने गुरुवार को देश छोड़ने की कोशिश की थी. मामले की अगली सुनवाई के लिए अब 12 अप्रैल की तारीख़ तय की गई है.
शुक्रवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई
इससे पहले आकार पटेल मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने निचली अदालत के उस फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें उसे कम्पलायंस रिपोर्ट फ़ाइल करने के लिए कहा गया था.
लीगल न्यूज़ वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, आकार पटेल की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई के वकील ने कोर्ट से कहा कि एजेंसी ने गुरुवार के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर कर रखी है, इसलिए वे कम्प्लायंस रिपोर्ट (अदालती आदेश के तहत की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट) दायर नहीं करेंगे.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ सीबीआई ने शुक्रवार को दायर इस याचिका में अदालत से उस आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है जिसमें एजेंसी को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के चेयर आकार पटेल के ख़िलाफ़ जारी लुकआउट सर्कुलर वापस लेने का निर्देश दिया गया था.
हालांकि आकार पटेल ने एजेंसी के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्ली (अवमानना याचिका) दायर कर रखी है. उनका दावा है कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें देश छोड़ने से एक बार फिर रोका गया. आकार पटेल के वकील ने बताया कि सीबीआई ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट की रजिस्ट्री के समक्ष अपनी पुनर्विचार याचिका दायर की है.
दूसरी तरफ़, आकार पटेल ने फ़ॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफ़सीआरए) के कथित उल्लंघन की जांच कर रहे अधिकारी के ख़िलाफ़ कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. आकार पटेल का दावा है कि जांच अधिकारी ने गुरुवार को दिए अदालती आदेश पर अमल नहीं किया.
शुक्रवार को अदालत में इन दो मामलों पर सुनवाई होनी है. आकार पटेल ने बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती से कहा, “ये एक क़ानूनी प्रक्रिया है और मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहना चाहता. ये मामला अदालत के विचाराधीन है.”