लोकसभा में महिला आरक्षण कानून में बदलाव से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण पारित नहीं हो सका। इसके साथ ही परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल भी आगे नहीं बढ़े।
लोकसभा में महिला आरक्षण कानून में बदलाव से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका। जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण यह बिल गिर गया। इसके साथ ही सरकार ने अन्य दो महत्वपूर्ण विधेयकों परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल को भी आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
यह संशोधन बिल 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में बदलाव के लिए लाया गया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। यदि यह बिल पास हो जाता, तो इसे 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना थी।
क्यों नहीं पास हो सका बिल?
संविधान संशोधन बिल को पास करने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन जरूरी होता है। वोटिंग के दौरान इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने विरोध किया। यह संख्या आवश्यक बहुमत से कम रही, इसलिए बिल पारित नहीं हो सका।
सत्तारूढ़ एनडीए के पास लोकसभा में पर्याप्त संख्या नहीं थी और उसे अन्य दलों का समर्थन या विपक्ष के कुछ सदस्यों के मतदान से दूर रहने की जरूरत थी, जो नहीं मिल सका।
बाकी दो विधेयकों का क्या हुआ?
इस बिल के साथ दो अन्य विधेयक भी जुड़े थे परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। इनमें से एक विधेयक दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में महिला आरक्षण लागू करने के लिए जरूरी था। लेकिन मुख्य संविधान संशोधन बिल के पास न होने के कारण सरकार ने इन दोनों विधेयकों को भी आगे नहीं बढ़ाया।
विपक्ष का विरोध
प्रस्तावित संशोधनों में लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने की बात भी शामिल थी, ताकि परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू किया जा सके। विपक्ष ने शुरुआत से ही इन संशोधनों का विरोध किया और इसे राजनीतिक संतुलन बदलने की कोशिश बताया।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से समर्थन की अपील की थी और कहा था कि अगर विपक्ष विरोध करेगा तो उसका राजनीतिक फायदा भी उसे मिलेगा, लेकिन वह सभी को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं।
महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में गिर गया. इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने साफ तौर पर कहा है कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक संरचना को बदलने की कोशिश है. जिसे हमने रोक दिया।
सवाल 1: क्या सरकार जॉइंट सेशन से इस बिल को पास करा सकती है?
जवाब: नहीं, बिल्कुल नहीं. संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त सत्र सिर्फ साधारण विधेयकों के लिए होता है, जब दोनों सदनों में मतभेद हो. लेकिन संविधान संशोधन बिल (131वां संशोधन बिल) के लिए संयुक्त सत्र की कोई व्यवस्था नहीं है. अनुच्छेद 368 साफ कहता है कि संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत जरूरी है. कोई भी संयुक्त सत्र इस बिल को पास नहीं करा सकता. अगर लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, तो संयुक्त सत्र का रास्ता बंद है. यह सरकार के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है।
सवाल 2: बिल पास न होने से महिला आरक्षण पर क्या असर पड़ेगा?
जवाब: हां, यही सबसे बड़ा असर है. 2023 में पास हुआ महिला आरक्षण कानून (106वां संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पहले से ही लागू हो चुका है, लेकिन उसका इम्प्लिमेंटेशन परिसीमन पर टिकी हुई है. मूल कानून कहता था कि महिला आरक्षण पहली जनगणना के बाद परिसीमन के बाद ही लागू होगा. 131वां संशोधन बिल इसी को बदलने के लिए लाया गया था, ताकि 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन हो और 2029 के लोकसभा चुनाव से ही 33% महिला आरक्षण शुरू हो जाए.
अब यह बिल पास नहीं होने से 2023 का मूल कानून वैसा का वैसा रहेगा. मतलब, महिला आरक्षण अब अगली जनगणना और उसके बाद परिसीमन पूरा होने के बाद ही लागू होगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह 2034 या उसके बाद के चुनावों में लागू हो सकता है. कोई ऑटोमैटिक पांच साल की देरी नहीं, बल्कि मूल कानून की वजह से देरी बनी रहेगी।
सवाल 3: आगे सरकार के पास क्या विकल्प हैं और बिल को कैसे पास कराया जा सकता है?
जवाब: सरकार के पास कई व्यावहारिक रास्ते हैं, लेकिन सबमें समय और राजनीतिक सहमति लगेगी:
बिल फिर से पेश करना: अब सरकार अगले सत्र (मॉनसून सत्र या बजट सत्र) में बिल को दोबारा लोकसभा में पेश किया जा सकता है. फिर से पूरी प्रक्रिया यानी परिचय, चर्चा और मतदान किया जाएगा.
संशोधन करके दोबारा लाना: अगर विपक्ष की दक्षिण राज्यों का अनुपात बनाए रखने जैसी कुछ मांगें मान ली जाएं, तो बिल में बदलाव करके फिर से पेश किया जा सकता है.
राज्यसभा में भी बहुमत जुटाना: लोकसभा पास होने के बाद राज्यसभा में भी विशेष बहुमत चाहिए. अगर राज्यसभा में अटकता है, तो फिर से चर्चा या संशोधन का रास्ता खुला है.
विपक्ष से बातचीत: सरकार पहले ही कह चुकी है कि महिला आरक्षण सभी दल चाहते हैं. अगर सहमति बनी तो पास होना आसान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल विपक्ष (खासकर दक्षिण के दल) परिसीमन को लेकर चिंतित है.
कोई छोटा संशोधन: कुछ एक्सपर्ट्स सुझाव देते हैं कि बिना परिसीमन बढ़ाए, सिर्फ महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने के लिए अलग छोटा संशोधन लाया जा सकता है, लेकिन सरकार का मौजूदा प्लान सीटें बढ़ाने का है.
सवाल 4: बिल तो पास नहीं हुआ, तो अब 2029 चुनाव में क्या होगा?
जवाब: एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव अभी 543 सीटों पर ही होंगे. परिसीमन नहीं होगा, इसलिए लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी. महिला आरक्षण भी लागू नहीं होगा. दक्षिण राज्यों की चिंता तुरंत टल जाएगी, लेकिन महिला आरक्षण में देरी हो जाएगी. सरकार का कहना है कि बिल पास होने पर 2029 से ही नई सीटें और आरक्षण दोनों शुरू हो सकते हैं. अगर बिल गिरा तो दोनों चीजें 2029 चुनाव तक टल जाएंगी.
परिसीमन-महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास न होने से बिल गिर चुका है. कोई संयुक्त सत्र का कोई रास्ता नहीं है और महिला आरक्षण 2029 की बजाय 2034 या उसके बाद लागू होगा. सरकार को बिल को दोबारा लाना पड़ेगा या विपक्ष से सहमति बनानी पड़ेगी. यह सिर्फ संख्या का बिल नहीं, बल्कि देश की संसद की संरचना, संघीय ढांचे और महिला सशक्तिकरण का बिल है।