हाईकोर्ट की रोक के बावजूद दो दुकानों का सौदा! बिल्डर अजय चौहान के नाम पर कथित फर्जीवाड़ा, 28 लाख की ठगी के आरोप में सगा भाई गिरफ्तार
भिलाई। भिलाई में चौहान ग्रुप के मालिक और बिल्डर अजय चौहान के नाम का कथित दुरुपयोग कर 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि उनके सगे भाई संजय चौहान ने फर्जी लेटरपैड तैयार कर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) पर नकली हस्ताक्षर किए और चौहान प्लाजा की दो दुकानों का सौदा कर दिया। इस मामले में सुपेला पुलिस ने आरोपी संजय चौहान (47), निवासी शास्त्री नगर, भिलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता साजिद खान ने आरोप लगाया कि दुकानों की बिक्री के लिए अजय चौहान की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक था। इसी का फायदा उठाकर संजय चौहान ने कथित तौर पर अपने बड़े भाई के नाम से फर्जी लेटरपैड तैयार किया और उस पर उनके नकली हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद इन दस्तावेजों के आधार पर चौहान प्लाजा की दुकान नंबर 110 और 111 की बिक्री का सौदा किया गया।
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 28 लाख रुपये लेने का आरोप
शिकायतकर्ता साजिद खान के मुताबिक, दोनों दुकानों के सौदे के एवज में संजय चौहान ने उनसे अलग-अलग किश्तों में नकद और बैंक के माध्यम से कुल 28 लाख रुपये प्राप्त किए। आरोप है कि सौदे के दौरान अजय चौहान के नाम और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर तैयार किए गए दस्तावेजों के आधार पर दुकानों की बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उपलब्ध दस्तावेजों और आरोपों की जांच शुरू की। जांच में प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने से संबंधित तथ्य सामने आने पर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई।
दुकानों की खरीद-बिक्री पर हाईकोर्ट की रोक का भी मामला
इस प्रकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि संबंधित दुकानों की खरीद-बिक्री पर 8 मार्च 2001 को बिलासपुर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने की जानकारी पुलिस जांच में सामने आई। इसके बावजूद 23 अक्टूबर 2019 को दुकान नंबर 110 और 111 की बिक्री किए जाने की बात शिकायत में सामने आई है।
अब इस मामले में दुकानों की बिक्री से जुड़े दस्तावेज, कथित NOC, हस्ताक्षर और लेन-देन की परिस्थितियां जांच के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन तथ्यों के आधार पर ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
सुपेला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा
शिकायत के आधार पर सुपेला थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 468 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने संजय चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
इस मामले में 28 लाख रुपये के लेन-देन, कथित फर्जी हस्ताक्षर और दुकानों की बिक्री से जुड़े दस्तावेज अहम हैं। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला चर्चा में है। आरोपों की पुष्टि और विवादित सौदे की पूरी स्थिति संबंधित दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट होगी।
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