खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर भी पात्र हितग्राहियों को राशन मिलेगा। नॉमिनी या OTP प्रमाणीकरण के जरिए राशन लेने की वैकल्पिक व्यवस्था है।
छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के हितग्राहियों के लिए राहत की खबर है। राशन दुकान में बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने की स्थिति में भी पात्र हितग्राही राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) और OTP आधारित प्रमाणीकरण जैसी वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है।
रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग के मुताबिक, केवल फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि किसी पात्र हितग्राही को राशन नहीं मिलेगा। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी आने पर नियमानुसार दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
बुजुर्गों के लिए खास तौर पर उपयोगी व्यवस्था
उम्र बढ़ने के साथ कई बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन में आसानी से दर्ज नहीं हो पाते। इसी तरह कुछ अन्य हितग्राहियों को भी प्रमाणीकरण में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वैकल्पिक व्यवस्था रखी गई है। नियमों के अनुसार पात्र हितग्राही आवश्यकता पड़ने पर अपने नॉमिनी के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा OTP आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है।
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