थाना पदमनाभपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: सूदखोरी का आतंक ध्वस्त…, 1.60 लाख के बदले 22 लाख ऐंठने वाला शातिर सूदखोर गिरफ्तार

दुर्ग। श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री विजय अग्रवाल (भा.पु.से.) के सख्त मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिले में अवैध सूदखोरी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना पदमनाभपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।

दिनांक 27.01.2026 को थाना पदमनाभपुर में प्रार्थी द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसने आरोपी हरीश पारख से 1,60,000 रुपये उधार लिए थे। आरोपी द्वारा उक्त रकम पर 10 प्रतिशत ब्याज वसूला जाता था तथा समय पर रकम न देने पर राशि दुगुनी करने की धमकी दी जाती थी।

प्रार्थी द्वारा अब तक आरोपी को 3,20,000 रुपये (मूलधन व ब्याज सहित) वापस किए जा चुके थे, इसके बावजूद आरोपी ने अवैध तरीके से प्रार्थी के स्टेट बैंक के 11 खाली चेकों में हस्ताक्षर कराकर एवं इकरारनामा बनवाकर जबरन 22 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी। लगातार धमकी और अवैध वसूली से मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर प्रार्थी ने थाना पदमनाभपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई।

मामले में थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक 89/2026, धारा 296, 351(2), 308(2) बीएनएस एवं 04 छत्तीसगढ़ कर्ज अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी हरीश पारख को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने प्रार्थी से 11 खाली चेक लेकर 22 लाख रुपये की अवैध मांग एवं इकरारनामा बनवाने की बात स्वीकार की। आरोपी के कब्जे से 11 चेकबुक, इकरारनामा एवं साहूकारी लाइसेंस जप्त किया गया।

आरोपी का विवरण:
नाम – हरीश पारख
पिता – स्व. मोहनलाल पारख
उम्र – 60 वर्ष
पता – HIG 1/79, न्यू बोरसी, दुर्ग

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सूदखोरी, धमकी या अवैध वसूली की किसी भी घटना की तत्काल सूचना पुलिस को दें। दोषियों के विरुद्ध सख्त एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।