पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र को हाईकोर्ट से जमानत, आज होगी रिहाई
रायपुर जेल के बाहर कांग्रेसजनों की भारी भीड़

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र को माननीय हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत आदेश के बाद आज उनकी रिहाई रायपुर केंद्रीय जेल से होने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

इस खबर के सामने आते ही रायपुर जेल के बाहर कांग्रेसजनों और समर्थकों की बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और वे इसे न्याय की जीत बता रहे हैं। जेल परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।


मामला: चैतन्य बघेल को बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी (ED) और ईओडब्ल्यू (EOW) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 18 जुलाई 2025 को हिरासत में लिया गया था और वे लगभग 168 दिनों (करीब 5 महीने) से जेल में थे।
भूपेश बघेल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे “सत्य की जीत” बताया है। उनके भिलाई स्थित निवास और समर्थकों के बीच खुशी का माहौल है।



क्या है मामला
चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और ईओडब्ल्यू–एसीबी ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों में जुलाई 2025 में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि 2019 से 2023 के बीच हुए कथित हजारों करोड़ के शराब घोटाले में अवैध कमाई को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के जरिए सफेद दिखाने की कोशिश की गई, जिसके सिलसिले में चैतन्य पर करोड़ों की रकम के लेन–देन में शामिल होने के आरोप हैं।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। पार्टी ने भरोसा जताया कि आगे भी कानून के तहत पूरा मामला स्पष्ट होगा। वहीं, समर्थक ढोल-नगाड़ों और नारों के साथ रिहाई का इंतजार कर रहे हैं।
रिहाई के बाद कांग्रेस की ओर से आगे की रणनीति और प्रतिक्रिया भी सामने आने की संभावना है।







































