छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने के नियम बदले: अब कैश में नहीं कर सकेंगे भुगतान, 49 दुकानों पर 1 अक्टूबर से नया नियम
रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश की प्रीमियम शराब दुकानों में अब नकद भुगतान नहीं किया जा सकेगा। आबकारी विभाग ने प्रदेश की सभी प्रीमियम शराब दुकानों को कैशलेस करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों को शराब खरीदने के बाद ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान करना होगा।
विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। इसके तहत प्रदेश की 49 प्रीमियम शराब दुकानों पर कैशलेस पेमेंट की व्यवस्था शुरू होगी।
ओवररेट की शिकायतों के बाद आबकारी विभाग का बड़ा फैसला
दरअसल, प्रदेश की कई प्रीमियम शराब दुकानों में निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर शराब बेचने की शिकायतें सामने आती रही हैं। ग्राहकों से बोतल पर दर्ज MRP से ज्यादा कीमत वसूले जाने के आरोप लगते रहे हैं।
ओवररेट की इन शिकायतों को खत्म करने और शराब की बिक्री एवं भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग ने अब डिजिटल भुगतान को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।
अब शराब दुकान पर कैश नहीं चलेगा
आबकारी विभाग के आदेश के बाद प्रीमियम शराब दुकानों पर नकद भुगतान की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ग्राहक शराब खरीदने के बाद QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे।
इसके लिए प्रदेश की सभी संबंधित प्रीमियम दुकानों पर QR कोड लगाए जाएंगे। ग्राहक अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर निर्धारित राशि का भुगतान कर सकेंगे।
1 अक्टूबर से लागू होगा कैशलेस सिस्टम
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू की जाएगी। प्रदेश की कुल 49 प्रीमियम शराब दुकानों को इस व्यवस्था के दायरे में रखा गया है।
यानी 1 अक्टूबर के बाद इन प्रीमियम दुकानों से शराब खरीदने वाले ग्राहकों को भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करना होगा। नकद देकर शराब खरीदने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
ओवररेट पर कैसे लगेगी लगाम?
विभाग का मानना है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू होने से बिक्री और भुगतान का रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी होगा। ग्राहक द्वारा किए गए भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा, जिससे निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने जैसी शिकायतों की जांच में मदद मिल सकती है।
नई व्यवस्था का उद्देश्य ओवररेट की शिकायतों पर लगाम लगाने के साथ शराब दुकानों में होने वाले लेन-देन को पारदर्शी बनाना है।
शराब खरीदने वालों के लिए जरूरी बातें
1. कैश में भुगतान नहीं: 1 अक्टूबर से प्रीमियम शराब दुकानों पर नकद भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
2. QR कोड से पेमेंट: ग्राहक दुकान पर लगे QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।
3. 49 प्रीमियम दुकानें: फिलहाल जारी आदेश प्रदेश की 49 प्रीमियम शराब दुकानों के लिए है।
4. डिजिटल रिकॉर्ड: ऑनलाइन भुगतान होने से प्रत्येक लेन-देन का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।
5. ओवररेट पर नजर: नई व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित कीमत से अधिक वसूली की शिकायतों पर नियंत्रण करना है।
FAQ
1. छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों पर कैश पेमेंट कब बंद होगा?
प्रीमियम शराब दुकानों पर कैशलेस व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू की जाएगी।
2. क्या सभी शराब दुकानों पर यह नियम लागू होगा?
जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था प्रदेश की 49 प्रीमियम शराब दुकानों के लिए लागू की जा रही है।
3. शराब खरीदने के बाद पेमेंट कैसे करना होगा?
ग्राहक दुकान पर लगाए गए QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।
4. कैशलेस व्यवस्था लागू करने का कारण क्या है?
मुख्य उद्देश्य ओवररेट की शिकायतों पर लगाम लगाना और बिक्री एवं भुगतान में पारदर्शिता लाना है।
5. क्या MRP से ज्यादा पैसे लिए जा सकेंगे?
शराब की बोतल पर निर्धारित MRP से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों को रोकना ही नई व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है।
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