साय कैबिनेट के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण और ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च शिक्षा, पूर्व अग्निवीरों की भर्ती और फिल्म प्रदर्शन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के आदेश का अनुसमर्थन तथा पूर्व अग्निवीर सैनिकों को तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नए भर्ती नियमों को मंजूरी प्रदान की।
अतिथि व्याख्याता नीति में कई बदलाव
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। संशोधित नीति में चयन प्रक्रिया, अनुभव, पुनर्नियोजन, मानदेय और कार्य-दायित्व से जुड़े प्रावधानों को अधिक स्पष्ट किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के बीच चयन की स्थिति में स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता मिलेगी।
अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी संशोधन किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम पांच महीने अध्यापन कार्य करने पर पांच अंक दिए जाएंगे। इससे राजकीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन प्रक्रिया में इसका लाभ मिल सकेगा।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही मानदेय निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।
संशोधित नीति में अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के फैसले का अनुसमर्थन
बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की 10 सितंबर 2026 की घोषणा के अनुरूप फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के निर्णय का भी अनुसमर्थन किया गया। फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर यानी एसजीएसटी के बराबर राशि सिनेमाघरों को प्रतिपूर्ति करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों से जुड़े भर्ती नियमों को भी मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अब इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी गई है।
इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी जैसे पदों पर पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। नए नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
कैबिनेट के इन निर्णयों से एक ओर उच्च शिक्षा क्षेत्र में अतिथि व्याख्याताओं की चयन एवं मानदेय व्यवस्था को नया स्वरूप मिला है, वहीं दूसरी ओर पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने का रास्ता साफ हुआ है। इसके साथ ही ‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने के निर्णय को भी औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
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