भिलाई निगम की बड़ी कार्रवाई: बायोमेडिकल कचरा डंप करने पर शंकराचार्य हॉस्पिटल और अर्बन कंपनी पर ₹35 हजार जुर्माना
भिलाई। ठोस अपशिष्ट एवं बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में लापरवाही को लेकर भिलाई नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। शंकराचार्य हॉस्पिटल से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट के साथ बायोमेडिकल वेस्ट को भी एकत्र कर सब्जी मंडी के पीछे डंप किए जाने के मामले में निगम ने अर्बन कंपनी और शंकराचार्य हॉस्पिटल पर कुल ₹35 हजार का अर्थदंड लगाया है।
निगम की कार्रवाई के तहत अर्बन कंपनी पर ₹25 हजार तथा शंकराचार्य हॉस्पिटल पर ₹10 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। निगम अधिकारियों के अनुसार, मामले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के साथ-साथ बायोमेडिकल वेस्ट के उचित प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।
निगम के मुताबिक अर्बन कंपनी को शंकराचार्य हॉस्पिटल से निर्धारित प्रक्रिया के तहत केवल ठोस अपशिष्ट प्राप्त करना था। लेकिन कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ठोस कचरे के साथ बायोमेडिकल कचरा भी एकत्र कर उसे सब्जी मंडी के पीछे डंप किए जाने की जानकारी सामने आई। इसे निगम ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन और अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के विपरीत कार्य माना है।
इसी के मद्देनजर अर्बन कंपनी पर ₹25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। निगम ने उक्त राशि की कटौती आगामी देयक से किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कंपनी को भविष्य में कचरा संग्रहण एवं निस्तारण की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, शंकराचार्य हॉस्पिटल द्वारा भी ठोस अपशिष्ट एवं बायोमेडिकल कचरे के पृथक्करण और उचित प्रबंधन से जुड़े नियमों का पालन नहीं किए जाने को लेकर निगम ने ₹10 हजार का अर्थदंड लगाया है। संबंधित राशि की वसूली के लिए जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, जोन क्रमांक 1 को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
भिलाई नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल कचरा सामान्य ठोस कचरे के साथ मिलाकर खुले स्थान पर नहीं डाला जा सकता। इसके सुरक्षित संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान और अधिकृत एजेंसी की होती है।
निगम प्रशासन ने अर्बन कंपनी और शंकराचार्य हॉस्पिटल को भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी भी दी है। दोबारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई के जरिए निगम ने यह संदेश दिया है कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था के साथ-साथ बायोमेडिकल कचरे के सुरक्षित निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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