गणेश पंडाल में अवैध पार्किंग वसूली पर भिलाई निगम का शिकंजा, 5 कट्टा रसीद जब्त; समिति को तत्काल वसूली बंद करने की चेतावनी
भिलाई। गणेशोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं और नागरिकों से अनधिकृत पार्किंग शुल्क वसूले जाने की शिकायत पर नगर पालिक निगम भिलाई ने सख्त कार्रवाई की है। सेक्टर-10 स्थित गणेश पंडाल में निगम की टीम ने स्थल निरीक्षण कर पार्किंग शुल्क वसूली की स्थिति की जांच की। कार्रवाई के दौरान पार्किंग शुल्क वसूलने में उपयोग की जा रही 5 कट्टा रसीदें जब्त की गईं। साथ ही संबंधित गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से शुल्क वसूली बंद करने की स्पष्ट हिदायत दी गई।
यह कार्रवाई नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरुचि सिंह के आदेश तथा जोन आयुक्त येशा लहरे के निर्देश पर की गई। निगम की टीम ने संध्याकाल में सेक्टर-10 स्थित गणेश पंडाल और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अलग-अलग गणेशोत्सव समितियों द्वारा पार्किंग व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई।
जांच के दौरान शिवमानस गणेशोत्सव समिति द्वारा किसी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाना पाया गया। वहीं सिद्धि विनायक गणेशोत्सव समिति, सेक्टर-10 द्वारा स्वास्तिक सायकल स्टैंड के नाम से दुपहिया और चौपहिया वाहनों से पार्किंग शुल्क लिया जा रहा था। निगम के अनुसार वाहनों के प्रकार के आधार पर 10, 20 और 30 रुपये की राशि वसूल की जा रही थी।
मौके पर निगम की टीम ने पार्किंग शुल्क वसूली में इस्तेमाल की जा रही 5 कट्टा रसीदें जब्त कर लीं। इसके साथ ही समिति के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि तत्काल प्रभाव से पार्किंग शुल्क की वसूली बंद की जाए। निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इसी प्रकार की अनधिकृत वसूली दोबारा पाई गई तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निगम प्रशासन ने गणेशोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और आयोजन स्थलों पर बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। निगम का कहना है कि धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में पार्किंग, यातायात और नागरिक सुविधाओं को लेकर आयोजक समितियों को निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है।
निगम ने सभी गणेशोत्सव समितियों से अपील की है कि वे आयोजन के दौरान नागरिकों और श्रद्धालुओं से किसी भी प्रकार की अनधिकृत राशि की वसूली न करें। यदि किसी व्यवस्था के नाम पर शुल्क या अन्य राशि लेने की अनुमति है, तो वह निर्धारित नियमों और सक्षम अनुमति के अनुरूप ही होनी चाहिए।
कार्रवाई के दौरान नगर पालिक निगम भिलाई जोन क्रमांक-5 के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम सहित पुलिस प्रशासन भिलाई नगर की टीम मौजूद रही। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गणेशोत्सव के दौरान नागरिकों की सुविधा और नियमों के पालन को लेकर ऐसी जांच एवं कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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