पुलगांव चौक में विवाद के बाद युवक को कार से पीछे से ठोकर मारकर काफी दूर तक घसीटने वाले आरोपी को पुलगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया
कार से ठोकर मारने के बाद आरोपी ने पीड़ित को काफी दूर तक घसीटा, जिससे उसके शरीर में गंभीर चोटें आईं और स्थिति गंभीर हो गई।
पीड़ित के मित्रों द्वारा वाहन रोकने का प्रयास करने के बावजूद आरोपी ने कार नहीं रोकी और लगातार वाहन चलाते हुए पीड़ित को घसीटता रहा।
थाना पुलगांव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को वाहन सहित पकड़ा तथा घटना में प्रयुक्त कार को जप्त किया।
अपराध क्रमांक 711/2026 धारा 109(1) BNS के तहत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
संक्षिप्त विवरण
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अपने मित्र भुवनेश्वर निषाद एवं हरि निषाद के साथ पुलगांव चौक स्थित पान ठेला के पास खड़ा था। इसी दौरान राजनांदगांव की ओर से तेज गति से आ रही कार क्रमांक CG-04-HJ-9238 के चालक द्वारा "मनीष गैरेज" में कार्यरत विजय वैष्णव को ठोकर मार दी गई।
ठोकर लगने के बाद विजय वैष्णव एवं कार चालक के मध्य विवाद हुआ। कार चालक द्वारा वाहन से उतरकर विजय वैष्णव के साथ हाथ-थप्पड़ से मारपीट कर धमकी दी गई। इसके बाद विजय वैष्णव पैदल पोटिया की ओर जाने लगा तथा कार चालक को चिला रहा था। इस पर कार चालक द्वारा “रुक, आज तुझे बताता हूं” कहते हुए अपनी कार में बैठकर पीड़ित का पीछा किया और जानबूझकर पीछे से कार की ठोकर मार दी।
आरोपी द्वारा कार रोकने के बजाय पीड़ित को वाहन से घसीटते हुए पुलगांव चौक स्थित बालाजी स्वीट्स से काफी दूर तक ले जाया गया। पीड़ित के मित्रों द्वारा वाहन रोकने का प्रयास किया गया तथा कार चालक को वाहन रोकने के लिए कहा गया, लेकिन आरोपी द्वारा वाहन नहीं रोका गया और लगातार कार चलाते हुए पीड़ित को घसीटता रहा। इस दौरान पीड़ित को गंभीर चोटें आईं तथा उसकी स्थिति काफी खराब हो गई। बाद में उसके मित्रों द्वारा आरोपी के वाहन को रुकवाकर पीड़ित को वाहन से छुड़ाया गया तथा उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया।
घटना के संबंध में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 711/2026, धारा 109(1) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लिए गए तथा आरोपी एवं घटना में प्रयुक्त वाहन की पतासाजी की गई।
पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी वाहन स्वामी अजय कुमार गारूडीक को वाहन सहित पकड़ा गया। आरोपी का जिला अस्पताल दुर्ग में चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, जिसमें चिकित्सक द्वारा शराब सेवन किए जाने का उल्लेख किया गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा पीड़ित को जानबूझकर पीछे से वाहन से ठोकर मारने एवं काफी दूर तक घसीटने की घटना करना स्वीकार किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
विवाद के बाद आरोपी द्वारा कार से पीड़ित का पीछा किया गया तथा पीछे से वाहन की ठोकर मारने के बाद वाहन नहीं रोकते हुए पीड़ित को काफी दूर तक घसीटकर ले जाया गया। पीड़ित के मित्रों द्वारा वाहन रोकने का प्रयास किए जाने के बावजूद आरोपी लगातार वाहन चलाता रहा।
घटना स्थल
पुलगांव चौक स्थित बालाजी स्वीट्स के पास से आगे तक, थाना पुलगांव क्षेत्र, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम
अजय कुमार गारूडीक, उम्र 56 वर्ष, निवासी बमलेश्वरी कॉलोनी, नर नारायण मंदिर के पास, बोरसी, थाना पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री
घटना में प्रयुक्त कार क्रमांक CG-04-HJ-9238।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्यवाही में थाना पुलगांव पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही, जिन्होंने घटना की रिपोर्ट प्राप्त होते ही अपराध पंजीबद्ध कर प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लिए, आरोपी एवं घटना में प्रयुक्त वाहन की पतासाजी की तथा आरोपी को वाहन सहित पकड़कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वाहन चलाते समय गति एवं यातायात नियमों का पालन करें तथा सड़क पर विवाद की स्थिति में कानून हाथ में न लें। किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने वाला कृत्य गंभीर अपराध है। ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें। दुर्ग पुलिस नागरिकों की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्वरित वैधानिक कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है।
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