भिलाई इस्पात संयंत्र में लापरवाही का कहर: मजदूर मौत मामले में BSP प्रबंधन पर एफआईआर, 3 महीने में 5वां केस

भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के एसएमएस-02 क्षेत्र में 15 नवंबर 2025 को घटित एक दर्दनाक औद्योगिक हादसे में 42 वर्षीय मजदूर की मृत्यु के मामले में अब डेढ़ महीने बाद भिलाई भट्टी थाना पुलिस ने BSP प्रबंधन के विरुद्ध लापरवाही का अपराध दर्ज किया है। यह पिछले तीन महीनों में BSP प्रबंधन के खिलाफ दर्ज की गई पांचवीं एफआईआर है।

पुलिस के अनुसार, 3 जनवरी 2026 को दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि निर्माणाधीन ईसीआर भवन में कार्य के दौरान विंच मशीन का एक हिस्सा अचानक टूट गया। मशीन के साथ नीचे गिरने से मजदूर को सिर एवं शरीर में गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उसे तत्काल भिलाई इस्पात संयंत्र के मेन मेडिकल पोस्ट-1 अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे ‘ब्रॉट डेड’ घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान भिलाई के शंकर पारा निवासी देवेन्द्र चंद्राकर (42 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना की सूचना रात करीब 8 बजे थाना भिलाई भट्टी को दी गई थी, जिसके आधार पर मर्ग क्रमांक 39/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई।

मर्ग जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा आवश्यक सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी। पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव में कार्य कराए जाने के प्रमाण पाए गए। जांच के आधार पर थाना भिलाई भट्टी में धारा 106(1) एवं 289 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। घटना की सूचना एसडीएम भिलाई नगर को भी पृथक से प्रेषित की गई है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी नवंबर माह में दो तथा दिसंबर माह में दो एफआईआर BSP प्रबंधन के विरुद्ध दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि 1 जनवरी 2025 को एक प्रकरण में क्रेन ऑपरेटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी।

इधर, मृतक के परिजनों ने BSP प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई तथा उचित मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी है।