पीड़िता का पीछा कर छेड़छाड़, सोशल मीडिया पर अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाला फरार आरोपी हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार
पीड़िता का पीछा कर छेड़छाड़ करने तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से अश्लील, अभद्र एवं आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर प्रताड़ित करने वाले फरार आरोपी को फरीदाबाद (हरियाणा) से गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में तकनीकी साक्ष्यों एवं इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट के आधार पर विवेचना करते हुए फरार आरोपी का पता लगाकर ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग लाया गया।
विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में अतिरिक्त धाराएं 74 एवं 78(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) जोड़ी गईं तथा वैधानिक कार्रवाई की गई।आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
संक्षिप्त विवरण :
थाना नेवई में पीड़िता की लिखित शिकायत पर अपराध क्रमांक 354/2025 अंतर्गत धारा 296, 351(3), 79, 74, 78(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
शिकायत के अनुसार आरोपी लगभग तीन वर्ष पूर्व नेवई भाठा क्षेत्र में किराए के मकान में निवास करता था। इस दौरान वह पीड़िता का विद्यालय आते-जाते पीछा कर छेड़छाड़ करता था। आरोपी द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से पीड़िता के भाई को अश्लील एवं अभद्र संदेश भेजे जाते थे तथा पीड़िता एवं उसके परिवार की निजी तस्वीरों का बिना अनुमति उपयोग कर उन पर अश्लील, आपत्तिजनक एवं मानहानिकारक टिप्पणियां पोस्ट की जाती थीं। आरोपी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।
विवेचना के दौरान पीड़िता से प्राप्त इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों का सत्यापन कर जप्त किया गया। तकनीकी जांच एवं लगातार प्रयासों के आधार पर फरार आरोपी की वर्तमान लोकेशन बल्लभगढ़, फरीदाबाद (हरियाणा) में प्राप्त हुई। पुलिस टीम द्वारा वहां पहुंचकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 31.07.2026 को आरोपी को माननीय जेएमएफसी, फरीदाबाद (हरियाणा) के न्यायालय में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया। ट्रांजिट रिमांड की अवधि पूर्ण होने पर आरोपी को दुर्ग लाकर आज दिनांक 02.08.2026 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :
आरोपी द्वारा पीड़िता का पीछा कर उसे परेशान किया जाता था तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से अश्लील एवं आपत्तिजनक संदेश भेजना, निजी तस्वीरों का दुरुपयोग करना तथा अभद्र टिप्पणियों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास किया जाता था।
घटनास्थल :
थाना नेवई क्षेत्र, नेवई भाठा, जिला दुर्ग तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से अपराध कारित किया गया।
आरोपी का नाम :
1. सूरज सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी नेवई भाठा, थाना नेवई, जिला दुर्ग (छ.ग.), वर्तमान पता – मकान क्रमांक 6245, बल्लभगढ़ सेक्टर-03, खाटू श्याम मंदिर के सामने, चौकी सेक्टर-03, फरीदाबाद (हरियाणा)।
जप्त सामग्री :
1. पीड़िता द्वारा उपलब्ध कराए गए इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट एवं अन्य डिजिटल साक्ष्य।
सराहनीय कार्य :
उक्त कार्रवाई में थाना नेवई के निरीक्षक अनिल साहू, आरक्षक रवि बिसाई एवं आरक्षक चंदन भास्कर की उल्लेखनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें। किसी भी महिला अथवा व्यक्ति के विरुद्ध ऑनलाइन उत्पीड़न, अश्लील सामग्री प्रसारित करना अथवा निजी जानकारी का दुरुपयोग करना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा साइबर हेल्पलाइन को दें। दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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