छत्तीसगढ़

"एक लाख की डिमांड, 65 हजार की वसूली! मीडिया की धमकी देने वाले भाजपा नेता पर FIR दर्ज"

बालोद। जिले के दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला सह सोशल मीडिया प्रभारी अनिकेत देशलहरे के खिलाफ महिला और बोर मशीन एजेंट को डरा-धमकाकर कथित रूप से 65 हजार रुपये की अवैध वसूली करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस को दी गई लिखित शिकायत के अनुसार, वार्ड क्रमांक-13 घोड़ा मंदिर निवासी भगवती ठाकुर ने बताया कि उनके मोहल्ले में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। इसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कर्ज लेकर अपने घर में निजी उपयोग हेतु बोरवेल खुदवाने का निर्णय लिया था। 18 मई की रात बोरवेल खुदाई का काम चल रहा था, तभी आरोपी अनिकेत देशलहरे मौके पर पहुंचा और बिना अनुमति बोरवेल खुदवाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई कराने की धमकी देने लगा।

मुकेश
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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अनिकेत देशलहरे ने स्वयं को मीडिया से जुड़ा व्यक्ति बताते हुए कहा कि वह मामले को अखबारों और मीडिया में प्रकाशित करवा देगा। इसके बदले उसने एक लाख रुपये की मांग की। महिला का आरोप है कि आरोपी ने बोर मशीन के एजेंट शत्रुघ्न यादव को भी धमकाया और उसकी मशीन की चाबी तथा दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए।

खाटू श्याम
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पीड़िता के अनुसार, आरोपी के दबाव और कार्रवाई के भय से बोर मशीन एजेंट ने मौके पर ही 40 हजार रुपये नकद उसे दे दिए। इसके बावजूद मामला यहीं नहीं रुका। शिकायत में कहा गया है कि अगले दिन 19 मई की सुबह आरोपी दोबारा उनके घर पहुंचा और मीडिया में खबर प्रकाशित कराने की धमकी देकर महिला से 25 हजार रुपये नकद और ले लिए। इस तरह कुल 65 हजार रुपये की कथित अवैध वसूली की गई।

महिला ने पुलिस को बताया कि घटना के गवाह और अन्य साक्ष्य उसके पास मौजूद हैं, लेकिन आरोपी के भय के कारण उसने तत्काल शिकायत दर्ज नहीं कराई। बाद में मोहल्ले में आरोपी से जुड़ी कथित मारपीट की एक अन्य घटना के बाद जब स्थानीय लोग शिकायत लेकर थाने पहुंचे, तब उसे भी पुलिस के पास जाने का साहस मिला और उसने लिखित आवेदन प्रस्तुत किया।

अलताब
शमशेर

पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करने के बाद प्रथम दृष्टया मामला सही पाए जाने पर अनिकेत देशलहरे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच सभी उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर की जा रही है तथा जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुरूप आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नोट : मामले में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के आवेदन के आधार पर हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है और आरोपी का पक्ष सामने आना शेष है।