छत्तीसगढ़

अंधे कत्ल की गुत्थी चंद घंटों में सुलझी, महिला की हत्या के मामले में 02 आरोपी गिरफ्तार

पुलगांव थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के अंधे कत्ल का वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चंद घंटों में सफल खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

Bharti college
स्पर्स

घटनास्थल निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के कथनों एवं संदिग्धों से गहन पूछताछ के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर हत्या के मामले का पर्दाफाश किया गया।

मुकेश
Sarada

आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बोल्डर पत्थर, आरोपियों के घटना समय पहने हुए कपड़े तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जप्त कर प्रकरण में शामिल किए गए।

खाटू श्याम
Rungta

आरोपियों के विरुद्ध धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

संक्षिप्त विवरण :

अलताब
शमशेर

दिनांक 17.07.2026 को प्रार्थिया अपने पति श्री कृष्णा देशमुख एवं दामाद दिलीप निर्मलकर के साथ थाना पुलगांव उपस्थित होकर सूचना दी कि उनकी माता भगवंतीन साहू दिनांक 16.07.2026 को प्रातः लगभग 10:00 बजे प्रतिदिन की भांति घर से मजदूरी कार्य हेतु तहसील कार्यालय दुर्ग के सामने स्थित पटेल चौक गई थीं, किन्तु देर रात्रि तक वापस नहीं लौटीं। परिजनों द्वारा उनकी गुमशुदगी थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में दर्ज कराई गई।

उसी रात्रि थाना सिटी कोतवाली दुर्ग से सूचना प्राप्त हुई कि पुलगांव नाला फ्लाईओवर के समीप झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसे जिला चिकित्सालय दुर्ग की मर्च्यूरी में रखा गया है। परिजन जिला चिकित्सालय पहुंचकर शव की पहचान भगवंतीन साहू के रूप में किए। शव पर सिर, चेहरे एवं बाएं हाथ में गंभीर चोटें पाई गईं। मर्ग जांच, पंचनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर महिला की मृत्यु हत्या होना पाए जाने से थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 653/2026 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

घटना अत्यंत गंभीर एवं प्रारंभिक रूप से अंधे कत्ल की प्रतीत होने के कारण तत्काल विशेष पुलिस टीम गठित कर सभी संभावित पहलुओं पर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए। घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया गया। साथ ही स्थानीय नागरिकों, मजदूरों, ई-रिक्शा चालकों एवं अन्य संभावित गवाहों से विस्तृत पूछताछ की गई। तकनीकी विश्लेषण एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर नितेश ठाकुर एवं हर्ष यादव पर संदेह उत्पन्न हुआ।

दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पृथक-पृथक पूछताछ की गई। प्रारंभ में वे पुलिस को गुमराह करते रहे, किन्तु वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के समक्ष विरोधाभासी कथन सामने आने पर उन्होंने घटना करना स्वीकार किया।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दिनांक 16.07.2026 को दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए अलग-अलग स्थानों से शराब खरीदकर लगातार शराब का सेवन कर रहे थे। इसी दौरान तहसील कार्यालय दुर्ग के समीप उनकी मुलाकात एक महिला से हुई। दोनों आरोपियों ने महिला को पैसों का प्रलोभन देकर अपने साथ चलने के लिए तैयार किया तथा ई-रिक्शा से पुलगांव नाला स्थित पुराने पुल के समीप सुनसान स्थान पर ले गए।

सुनसान स्थान पर पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों ने महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। महिला द्वारा इसका विरोध किया गया तथा आरोपियों को पुलिस में रिपोर्ट करने एवं गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। महिला द्वारा विरोध करने एवं पुलिस कार्रवाई की आशंका से घबराकर दोनों आरोपियों ने उसे जान से मारने का निर्णय लिया।

घटना के दौरान आरोपी हर्ष यादव ने अपने पास रखे गमछे से महिला का गला दबाया, जबकि आरोपी नितेश ठाकुर ने पास में पड़े बड़े बोल्डर पत्थर से महिला के सिर एवं चेहरे पर लगातार वार किए। इसके पश्चात आरोपी हर्ष यादव ने भी उसी बोल्डर पत्थर से महिला के सिर पर प्रहार किया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

हत्या करने के बाद दोनों आरोपी घटनास्थल से पैदल निकलकर पुलगांव चौक पहुंचे तथा वहां से लिफ्ट लेकर चंदखुरी पहुंचे। घटना के समय पहने हुए कपड़ों को बदलकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। एक आरोपी ने अपने कपड़े धोकर छिपा दिए तथा दूसरे आरोपी के कपड़े भी अपने घर में रखवा दिए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों द्वारा उक्त तथ्यों का खुलासा किए जाने पर उनकी निशानदेही से घटना में प्रयुक्त बोल्डर पत्थर, घटना के समय पहने हुए कपड़े तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद कर विधिवत जप्त किए गए।

उपलब्ध प्रत्यक्ष, परिस्थितिजन्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही एवं विवेचना जारी है।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :

दोनों आरोपी शराब के नशे में महिला को पैसों का लालच देकर सुनसान स्थान पर ले गए। वहां महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया। महिला द्वारा विरोध करने एवं पुलिस में शिकायत करने की बात कहने पर आरोपियों ने पहले गमछे से गला दबाया तथा बाद में बोल्डर पत्थर से सिर एवं चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के पश्चात आरोपियों ने अपने कपड़े बदलकर एवं छिपाकर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया।

घटना स्थल :

पुलगांव नाला फ्लाईओवर के समीप झाड़ियां, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग।

आरोपी का नाम :

1. हर्ष यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम पीसेगांव, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग।


2. नितेश ठाकुर, उम्र 20 वर्ष, निवासी चंदखुरी, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग।

 

जप्त सामग्री :

1. घटना में प्रयुक्त बोल्डर पत्थर।
2. घटना के समय दोनों आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े।
3. घटना से संबंधित अन्य भौतिक साक्ष्य।

सराहनीय भूमिका :

उक्त अंधे कत्ल की गुत्थी को चंद घंटों में सुलझाने में थाना पुलगांव पुलिस की विवेचना टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों का प्रभावी उपयोग, संदिग्धों से सतत पूछताछ तथा त्वरित विवेचना के माध्यम से आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया गया।

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा आपराधिक घटना की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल-112 पर दें। अपराध की जानकारी छिपाने या साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास भी दंडनीय है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।