छत्तीसगढ़

AI तकनीक से फोटो एडिट कर इंस्टाग्राम पर वायरल करने, ₹5,00,000 की मांग एवं जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

AI तकनीक का दुरुपयोग कर पीड़िता के फोटो एडिट कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल करने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

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आरोपी द्वारा पीड़िता से ₹5,00,000 की अवैध मांग की गई तथा रकम नहीं देने पर उसके पति को जान से मारने एवं पीड़िता को जबरन तलाक लेने के लिए लगातार धमकी दी गई।

मुकेश
Sarada

थाना छावनी पुलिस द्वारा त्वरित विवेचना कर आरोपी की पहचान कर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने AI के माध्यम से फोटो एडिट कर अपराध करना स्वीकार किया।

खाटू श्याम
Rungta

प्रकरण में आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है तथा प्रकरण की अग्रिम वैधानिक विवेचना जारी है।

संक्षिप्त विवरण :

अलताब
शमशेर

दिनांक 24.07.2026 को प्रार्थिया साम्या खान द्वारा थाना छावनी में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि मोबाइल नंबर 9131397223 का उपयोग करने वाले रविन्द्र भारती द्वारा उससे ₹5,00,000 की मांग की जा रही थी। रकम नहीं देने पर आरोपी ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी तथा AI तकनीक का उपयोग कर उसके फोटो एडिट कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल करने की धमकी दी एवं पीड़िता पर उसके पति से जबरन तलाक लेने का दबाव बनाया।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना छावनी में अपराध क्रमांक 511/2026 पंजीबद्ध कर धारा 308(2), 308(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी की पतासाजी कर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने AI तकनीक के माध्यम से फोटो एडिट कर अपराध करना स्वीकार किया। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :

आरोपी ने AI तकनीक का उपयोग कर पीड़िता के फोटो एडिट किए, उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी तथा इसी आधार पर ₹5,00,000 की अवैध मांग करते हुए पीड़िता एवं उसके परिवार पर मानसिक दबाव बनाया और पति को जान से मारने एवं जबरन तलाक लेने की धमकी दी।

घटनास्थल :

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से साइबर माध्यम से अपराध कारित किया गया।

आरोपी का नाम :

1. रविन्द्र भारती, उम्र 30 वर्ष, निवासी सतनामी पारा, ठेंगाभाट, थाना धमधा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

जप्त सामग्री :

1. अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन (विवेचना अनुसार)।
2. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं सोशल मीडिया संबंधी डिजिटल सामग्री।

सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्यवाही में थाना छावनी पुलिस टीम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सराहनीय रही।

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि AI अथवा अन्य डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग कर किसी की छवि धूमिल करना, धमकी देना, ब्लैकमेल करना अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध करना गंभीर दंडनीय अपराध है। ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल निकटतम थाना अथवा साइबर हेल्पलाइन पर दें। दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।