दरिंदगी के बाद सख्त कार्रवाई: दुष्कर्म आरोपी का अवैध मकान बुलडोजर से ध्वस्त, प्रशासन का कड़ा संदेश
दुर्ग। जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुरैना में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। आरोपी के अवैध रूप से निर्मित मकान को नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को कड़ा संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पुरैना निवासी किशोर चौहान उर्फ चेटा के खिलाफ नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और मारपीट का मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी और उसके परिजन ग्राम पुरैना में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाकर रह रहे थे। इस संबंध में नगर निगम प्रशासन द्वारा पूर्व में विधिवत नोटिस जारी कर कब्जा खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नोटिस की अवहेलना की गई।
सोमवार, 04 मई 2026 को नगर निगम प्रशासन और पुरानी भिलाई पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले मकान के भीतर रखी सामग्री की विधिवत जप्ती कर पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई आरोपी की गंभीर आपराधिक संलिप्तता और अवैध अतिक्रमण के कारण की गई है। साथ ही स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भी इस प्रकार के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इस पूरी कार्रवाई में थाना पुरानी भिलाई पुलिस स्टाफ और नगर निगम की टीम ने समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया।










