छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। जो शाम 5 बजे तक होगा। मतदान केन्द्रों में सारी व्यवस्था हो चुकी थी। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है।
छत्तीसगढ़ के मजदूर भाइयों और बहनों के लिए खुशखबरी है।


छत्तीसगढ़ के मजदूर भाइयों और बहनों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने रायपुर जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 को लेकर नगर पालिका के महापौर और पार्षद पदों के लिए चुनाव के लिये 11 फरवरी 2025 को छुट्टी की घोषणा की है। इतना ही नहीं सवेतन अवकाश भी मिलेगा।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मंजूरी, कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 अंतर्गत आने वाले कारखानों व संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक व कर्मचारियों को मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने और जिन कारखाने निरंतर काम होते रहते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिक अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो, उनको प्रदान किया जाएगा। मतदान के दिन श्रमिकों को सवेतन मिलेगा अवकाश। प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किया गया है।

मतदान दिवस पर आज सार्वजनिक अवकाश
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 फरवरी मंगलवार को नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने भी मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही नवा रायपुर अटल नगर में संवेतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यदि आपके पास मतदान पहचान पत्र यानी वोटर आईडी नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिये मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान के लिये 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य किये गये हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने क्रमशः भारत निर्वाचन आयोग के प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, बैंक, डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, आयकर पहचान-पत्र पैन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य,केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा छ.ग. राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र, फोटोयुक्त निःशक्तता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसी ईआर जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मतदान केंद्रों में पहचान पत्र के रूप में मान्य किया गया है।
इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को भी मतदान में पहचान पत्र के रूप में मान्य किया हैं। यह पर्ची आयोग की वेबसाईट पर दिये गये लिंक से मतदाता के द्वारा डाउनलोड की जा सकती है। इसके लिए cgsec.gov.in वेबसाइट पर जाकर वोटर सर्च एंड प्रिंट अर्बन एवं वोटर सर्च एंड प्रिंट – रूरल नामवार सर्च करके अपना मतदान केन्द्र का विवरण देख व प्रिंट पहचान पत्र कर सकते हैं।