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छत्तीसगढ़

सोसायटी के चावल का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को सुपेला पुलिस ने वाहन सहित पकड़ा, खाद्य विभाग के साथ वैधानिक कार्यवाही जारी

मुखबिर की सूचना पर राजीव नगर ईमामबाड़ा के पास घेराबंदी कर मालवाहक वाहन को रोककर कार्रवाई की गई तथा सोसायटी का चावल बरामद किया गया।

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स्पर्स

वाहन चालक से चावल के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, किंतु कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

मुकेश
Sarada

वाहन सहित 14 कट्टा सोसायटी चावल जप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु खाद्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया।

खाटू श्याम
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प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है तथा चावल के स्रोत एवं परिवहन के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है।

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संक्षिप्त विवरण :
दिनांक 24.06.2026 को थाना सुपेला पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सोसायटी का चावल एक नीले रंग के मालवाहक टेम्पो में अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा राजीव नगर ईमामबाड़ा के पास घेराबंदी कर बजाज मैक्सीमा मालवाहक वाहन क्रमांक CG 07 CV 2329 को रोककर जांच की गई।

सीजू एंथोनी
अलताब
शमशेर

जांच के दौरान वाहन में प्लास्टिक की बोरियों में कुल 14 कट्टा सोसायटी चावल पाया गया। वाहन चालक से चावल के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, किंतु वह कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका तथा पूछताछ में गुमराह करता रहा। इसके बाद चालक एवं वाहन को थाना लाकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रकरण में खाद्य विभाग के साथ समन्वय कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का कारण :
सोसायटी के चावल का बिना वैध दस्तावेज के अवैध परिवहन।

घटनास्थल :
राजीव नगर ईमामबाड़ा के पास, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।

आरोपी का नाम :

1. सन्नी साव, उम्र 28 वर्ष, निवासी पांच रास्ता, कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।

 

जप्त सामग्री :

1. 14 कट्टा सोसायटी चावल।


2. मालवाहक बजाज मैक्सीमा वाहन क्रमांक CG 07 CV 2329।

सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी विजय यादव, प्रधान आरक्षक नवीन सिंह, आरक्षक सुरेन्द्र पटेल, गम्भीर जाट एवं चालक आरक्षक बसंत मरढ़ीया की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित खाद्यान्न के अवैध भंडारण, परिवहन अथवा विक्रय की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित विभाग को दें। दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।