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भिलाई। जुनवानी स्थित जमीन सौदे में कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों के बाद सिंपलेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड के मालिक केतन शाह और उनकी पत्नी, कंपनी की डायरेक्टर संगीता केतन शाह के खिलाफ सुपेला थाना में अपराध दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कुमार महोबिया के आदेश पर की गई। कोर्ट ने प्रथमदृष्टया मामले को संज्ञेय अपराध मानते हुए पुलिस को FIR दर्ज कर जांच के निर्देश दिए।

शिकायतकर्ता सुनील कुमार सोमन ने आरोप लगाया है कि आरोपी दंपती ने ग्राम कोहका स्थित खसरा क्रमांक 2049, 2023/2, 2023/1 और 2071/1 की लगभग 0.10 हेक्टेयर भूमि को विवादमुक्त बताते हुए 50 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। 13 मार्च 2023 को दोनों पक्षों के बीच इकरारनामा हुआ और शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये अग्रिम राशि ली गई। आरोप है कि बाद में पता चला कि संबंधित जमीन पहले से लीज पर थी और विवादित भी थी। इसके बावजूद सौदा किया गया और बाद में रजिस्ट्री करने से साफ इंकार कर दिया गया।

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शिकायतकर्ता का आरोप है कि इकरारनामा करने के बाद भी उसी जमीन को बंधक रखकर एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड से करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपये का ऋण लिया गया। इसे शिकायतकर्ता ने दोहरी आर्थिक गतिविधि बताते हुए गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी करार दिया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले से उन्हें करीब 4 करोड़ 60 लाख रुपये की आर्थिक क्षति हुई है।

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सुनील कुमार सोमन ने यह भी आरोप लगाया कि मामले की शिकायत थाना से लेकर मुख्यमंत्री तक की गई, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आरोपी आर्थिक रूप से प्रभावशाली और राजनीतिक पहुंच रखने वाले हैं, जिसके कारण कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से त्वरित गिरफ्तारी और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है।

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मामले में यह भी सामने आया है कि यह पहला विवाद नहीं है। शिकायतकर्ता के अनुसार, विशाल केजरीवाल ने भी 7 अप्रैल 2025 को पुलगांव थाना में इसी तरह के आरोप लगाते हुए अपराध क्रमांक 109/25 के तहत धारा 420 में मामला दर्ज कराया था। उस मामले में भी जमीन सौदे, भुगतान और रजिस्ट्री नहीं करने के आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक उस प्रकरण में संगीता केतन शाह अग्रिम जमानत पर हैं। आरोप यह भी है कि मुंबई स्थित संपत्ति के नाम पर भी धनराशि ली गई थी।

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न्यायालय ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित “ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य” फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर FIR दर्ज करना अनिवार्य है। इसके आधार पर कोर्ट ने सुपेला थाना को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 406, 416, 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए।

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करीब 50 वर्षों से भिलाई में कारोबार कर रही सिंपलेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड से जुड़े इस मामले ने शहर में चर्चाओं को तेज कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पुलिस इस मामले में कितनी तेजी और गंभीरता से कार्रवाई करती है, और क्या आरोपियों के खिलाफ ठोस कानूनी कदम उठाए जाएंगे या मामला सिर्फ औपचारिक कार्रवाई तक सीमित रह जाएगा।